यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को आज बेल मिल गई है। 466.51 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को आज शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया था।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर की दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, पर राणा कपूर को जमानत देने से साफ-साफ इंकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय के सृजन में राणा कपूर का हाथ था। राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान
यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जेल में बंद हैं राणा कपूर
मनी लॉड्रिंग का यह केस केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने राणा कपूर के खिलाफ दायर किया था। राणा कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल राणा कपूर नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।
परिवार से जुड़ी कंपनियों को बांटे भारी लोन, आरोप
ईडी का आरोप है कि राणा कपूर, उनका परिवार और अन्य लोगों ने अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों को भारी लोन बांटे और इससे हजारों करोड़ रुपए का फायदा कमाया।
Compiled: up18 News