भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन और उनके भाई शहबाज़ हुसैन को कथित रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से शाहनवाज़ हुसैन और उनके भाई शहबाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज किए जाने के आदेश को पलट दिया है.
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू करने को कहा है ताकि बीजेपी नेता और उनके भाई को अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके.
एनजीओ चलाने वाली पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि शहबाज़ हुसैन ने उनसे शादी का वादा करके उनके साथ बलात्कार किया था.
महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें बाद में पता चला कि शहबाज़ शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. महिला ने आरोप लगाया कि वो शाहनवाज़ हुसैन के सामने ये मामला लेकर गईं तो उन्होंने इसे आगे न बढ़ाने के लिए कहा.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने शहबाज़ और शाहनवाज़ हुसैन का पक्ष नहीं सुना. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो शाहनवाज़ हुसैन और उनके भाई के ख़िलाफ़ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करें. इसमें रेप और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराएं भी शामिल थीं.
Compiled: up18 News