आगरा: हत्या की एक मुकदमे में सीओ अछनेरा गवाही देने नहीं पहुंच रहे हैं जिसके चलते अब न्यायालय ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। एडीजे-3 की अदालत ने सीओ अछनेरा के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करते हुए वेतन से 1/5 अंश गवाही होने तक प्रतिमाह काटने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय की ओर से इस आदेश की प्रति एसएसपी आगरा को भी भेज दी गई है। अब इस मामले में 31 अगस्त तारीख नियत की है।
मामला देहली गेट क्षेत्र का है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार, घटना 29 मई 2011 की है। अवैध संबंध को लेकर कोतवाली क्षेत्र की पेंटर वाली गली के अब्दुल मन्नान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
शव देहली गेट के जंगलगढ़ी की गली में मिला था। इस मामले में मृतक के पिता ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के तत्कालीन विवेचक एसओ देहली गेट राजीव सिरोही जो वर्तमान में आगरा में ही सीओ अछनेरा पद पर तैनात हैं।
उन्हें न्यायालय में आकर गवाही देनी है लेकिन वो नही पहुँच रहे है। पांच अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया था। वारंट तामील होने के बाद भी वे 22 अगस्त को नियत तारीख पर हाजिर नहीं हुए।
सीओ अछनेरा के इस व्यवहार पर अदालत ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की आदेश जारी कर चल संपत्ति सीओ के वेतन में से 1/5 अंश प्रतिमाह गवाही देने आने तक वसूली के आदेश दिए हैं।
साथ में एसएसपी आगरा को आदेश दिया है कि इस आदेश की अवमानना पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस मानी जाएगी। अदालत ने इस मामले में अब 31 अगस्त को सीओ को तलब किया है साथ में पैरोकार को आदेश की प्रति तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.