दिल्ली भारत मंडपम परिसर में थूकने पर आईटीपीओ एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल करेगा। मंडपम में आयोजन के दौरान सजावट के लिए फूल-पत्तियां लगाने पर भी रोक होगी। मंच बनाने के लिए ड्रिलिंग या वेल्डिंग करने पर भी रोक लगाई गई है। फूल-पत्तियां लगाने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आईटीपीओ अफसरों के अनुसार भारत मंडपम को बनाने में 2700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 123 एकड़ में फैले भारत मंडपम को दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर के रूप में डिवेलप किया गया है।
कई हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां लगाई गई हैं। भारत मंडपम में बिछाया गया कार्पेट भी विदेश से मंगाया गया है। आईटीपीओ परिसर को साफ-सुथरा बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास सफाई व्यवस्था की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि मंडपम की खूबसूरती बिगाड़ने या इसकी किसी भी प्रॉपर्टी के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है इसलिए अगर इवेंट या सेमिनार के दौरान भारत मंडपम के आसपास परिसर को कोई गंदा करता है या थूकता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने के कड़े नियम बनाए गए हैं। पान, गुटखा या तंबाकू थूकने पर आईटीपीओ ने ऑर्गनाइजर या वेंडर से एक लाख रुपये जुर्माना वसूल करने का नियम बनाया गया है।
इवेंट के बाद ऑर्गनाइजर को करानी होगी सफाई
आयोजन के दौरान मंडपम के अंदर फूल-पत्तियां लगाने पर भी रोक लगाई गई है। रोक के बाद भी ऑर्गनाइजर अगर फूल-पत्तियों से मंच सजाते हैं, तो उनके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। मंडपम के अंदर लकड़ियों में किसी भी तरह की ड्रिलिंग या किसी भी जगह वेल्डिंग करने पर भी आईटीपीओ ने रोक लगाई है। रोक के बाद भी कोई ड्रिल या वेल्डिंग करता है, तो उसके खिलाफ 5 लाख जुर्माना वसूल करने का नियम तय किया गया है।
आईटीपीओ अफसरों का कहना है कि मंडपम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं, उन्हें ड्रिलिंग या वेल्डिंग से नुकसान हो सकता है। इवेंट या सेमिनार के बाद मंडपम् के आसपास साफ-सफाई ऑर्गनाइजर/एजेंसी या वेंडर को करानी होगी। इवेंट के बाद गंदगी पाए जाने पर ऑर्गनाइजर से ही साफ-सफाई की लागत वसूल की जाएगी।
Compiled: up18 News