आगरा: हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान एवं राष्ट्र द्रोह में विचाराधीन बाद में कंगना आज स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में हाजिर हो सकती हैं ।
स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने कंगना को पूर्व में 13 नवंबर 2024 को जो नोटिस भेजे थे वह कंगना के दोनों पाते कुल्लू मनाली हिमाचल के पते पर 22 नवंबर 24 को प्राप्त हो चुका है। दूसरा नोटिस दिल्ली के पते पर 24नवंबर को प्राप्त हो चुका है।लेकिन कंगना नियत दिनांक 28 नवंबर 24 कोर्ट में हज नहीं हुई। कोर्ट ने कंगना को एक और मौका देते हुए 7 दिसंबर 2024 को पुनः कंगना के दोनों पते पर दो नोटिस पुलिस के माध्यम से भेजे हैं।
उक्त नोटिस में कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 12 दिसंबर 2024 को कंगना रनौत स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर न्यायालय में अपना पक्ष रखें कि उन्हेंअपना पक्ष रखना है या सुनवाई करानी है। कोर्ट ने यह भी अपने नोटिस में लिखा है कि अगर कंगना 12 दिसंबर 2024 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो उक्त बाद में अग्रिम कार्रवाई अग्रसारित कर दी जाएगी।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों के विरुद्ध कंगना द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी एवं राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में किसानों के अपमान एवं राष्ट्र द्रोह की धाराओं में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में 11 सितंबर 2024 को बाद दायर किया था।
कोर्ट ने बादी अधिवक्ता एवं गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कंगना को दोनों पते पर नोटिस भेजे थे लेकिन कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। कोर्ट ने कंगना को अपना पक्ष रखने के लिए दूसरा मौका देते हुए कहा है कि कंगना स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 12 दिसंबर 24 को प्रातः 10:00 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहे अथवा सुनाई करना चाहे तो अपना पक्ष रखें।