ऑस्ट्रेलिया में BJP नेता को 40 साल की सजा, 5 कोरियन महिलाओं के साथ 13 बार किया हिंसक रेप

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हरियाणा के बालेश धनखड़ सिडनी की एक कोर्ट ने कोरियन महिलाओं के साथ रेप करने के मामले में 40 साल की सजा सुनाई है, जिसमें 30 साल गैर पैरोल अवधि रहेगी। जब तक उनकी पूरी 40 साल की सजा समाप्त होगी, तब तक धनखड़ 83 साल के हो चुके होंगे।

मूल रूप से रेवाड़ी के सेक्टर-3 निवासी बालेश धनखड़ बतौर छात्र 2006 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां उन्होंने पढ़ाई के बाद उन्होंने एबीसी, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, टोयोटा और सिडनी ट्रेन्स सहित प्रमुख निगमों के साथ डेटा विजुलाइजेशन सलाहकार के रूप में काम किया।

इसी दौरान उन्होंने कोरियन मूल की 5 महिलाओं का रेप किया। 2018 में बालेश धनखड़ को गिरफ्तार किया गया था। सिडनी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट में पुलिस की छापेमारी में डेट-रेप ड्रग्स और घड़ी रेडियो के रूप में एक वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया गया था।

OFBJP के अध्यक्ष रहे हैं बालेश

बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रैंडस ऑफ BJP का आस्ट्रेलियन अध्यक्ष रहा है। 2014 नवंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब आस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो वहां बालेश धनखड़ उनकी अगवानी में काफी दिखाई दिए थे। उस दौरान कार्यक्रम के काफी फोटो भी बालेश ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट किए हैें। धनखड़ ने हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता के रूप में काम किया था। बालेश धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए भी मई 2014 में भारत आया था।

जज बोले- सुनियोजित व चालाकी पूर्ण आचरण सिडनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज माइकल किंग ने टिप्पणी करते हुए कहा अपराधी का आचरण पूर्व नियोजित, सुनियोजित, चालाकी पूर्ण और अत्यधिक हिंसक था और उसने दिखाया कि यौन संतुष्टि की उसकी इच्छा प्रत्येक पीड़ित के प्रति पूर्ण और कठोर उपेक्षा में थी।

BJP का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ ‘Overseas Friends Of BJP’, ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था।
बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। धनखड़ हैवान से भी बदतर है, उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया।

बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद वह लगातार लड़कियों को ब्लैकमेल करता और फिर उनका बलात्कार करता। ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है, ये हैवानी प्रवृति है।

कोर्ट ने बालेश धनखड़ को 40 साल की सजा दी है और 30 साल तक पैरोल न देने का आदेश दिया है।