राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में हिज़बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील की संपत्ति कुर्क कर ली। यह संपत्ति श्रीनगर में रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग इलाके में स्थित थी।
एनआईए ने नई दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की उपधारा 33 (1) के तहत संपत्ति कुर्क की। संपत्ति को 2011 में एजेंसी द्वारा दर्ज एक आतंकी साजिश मामले में एनआईए की जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें अन्य आरोपियों में शकील का नाम भी शामिल है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के बाद एनआईए ने 15 अप्रैल 2011 को इस मामले को अपने हाथ में लिया। एनआईए ने इस मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से अपने हाथ में ले लिया था और 25 अप्रैल 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18 और 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया था। आरोप है कि दिल्ली के रास्ते हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तान से पैसा जम्मू-कश्मीर में पहुंचाया जा रहा था। इसे आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण में इस्तेमाल किए जाने का संदेह था।
एनआईए ने कहा कि इस तरह की आपूर्ति की गई धनराशि आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय उनके हमदर्दों को प्रदान की गई हो सकती है। 20 जुलाई 2011 को एजेंसी ने नई दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र और 22 दिसंबर 2011 को दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर की। पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले की आगे की जांच में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।
एनआईए के एक दस्तावेज में कहा गया है कि सुनवाई चल रही है, जिसमें कहा गया है, “अभियोजन पक्ष के कुल 27 गवाहों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है।” “यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मामले के एक गवाह से जिरह पिछले ढाई साल से चल रही थी।”
Compiled: up18 News