भोपाल चिल्ड्रन होम केस: MP के CM ने दिया अवैध संस्थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आदेश

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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने अधिकारियों को अवैध रूप से चल रहे ऐसे संस्थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

इससे पहले शनिवार को पुलिस ने बताया कि भोपाल के पर्बलिया इलाके में स्थित आंचल चिल्ड्रन होम से लड़कियों के लापता होने के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 215 के तहत पर्बलिया सड़क पुलिस स्टेशन में एक एफ़आईआर दर्ज की गई है.

उसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में राज्य सरकार से कार्रवाई करने की मांग की थी.

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, “भोपाल के पर्बलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के ग़ायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है. मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं.”

एफ़आईआर में चिल्ड्रन होम के मैनेजर अनिल मैथ्यू को नामजद किया गया. इसमें कहा गया कि यहां 6-18 साल की उम्र की 86 लड़कियां रजिस्टर्ड थीं, जिनमें 26 लापता हैं.

-एजेंसी