पाकिस्तान की एक अदालत ने साइफर (गोपनीय दस्तावेज लीक मामले) केस में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान ख़ान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है.
इमरान ख़ान फिलहाल साइफर (गोपनीय दस्तावेज लीक मामला) मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं.
क्या है साइफर मामला
साइफर या डिप्लोमैटिक केबल किसी दूसरे देश में मौजूद अधिकारी अपने देश को भेजते हैं. यह वह बातचीत होती है जिसमें मिशन देश के डिप्लोमेट्स, मेजबान देश के डिप्टोमेट्स या अधिकारियों से करते हैं. यह बातचीत कोड वर्ड्स में होती है, जिसे डिकोड किया जाता है. ऐसी ही एक बातचीत को सार्वजनिक करने का आरोप इमरान ख़ान पर है.
पिछले साल इमरान ख़ान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. इस प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक रैली में इमरान ख़ान ने एक कागज दिखाकर दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है.
हालांकि इमरान ख़ान ने किसी भी गोपनीय दस्तावेज को रैली में लहराने से इनकार किया था.
Compiled: up18 News