कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए चुनौती रहे माफिया बबलू श्रीवास्तव को अपनी जान का डर सताने लगा है। प्रयागराज के बहुचर्चित सर्राफ पंकज महिंद्रा के अपहरण कांड में गवाही के लिए बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए पेशी की गुहार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए 16 अक्टूबर को बयान के लिए तलब किया है। बबलू ने अदालत से जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए कहा था कि इतने लंबे सफर में उसकी जान को खतरा हो सकता है इसलिए उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए।
बरेली जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव की सर्राफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड में गवाही के लिए बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में पेशी थी। जेल अधीक्षक बरेली की रिपोर्ट में जिले में वीआईपी मूवमेंट के कारण पेशी से असमर्थता जताई गई। कहा गया कि या तो वीसी से पेशी हो या नई तारीख लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख बयान के लिए तय कर दी है।
हर हाल में अदालत में पेश होने का है निर्देश
गौरतलब है कि प्रयागराज में वर्ष 2015 में बहुचर्चित सर्राफ पंकज महिंद्रा के अपहरण कांड में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करवाने के लिए इलाहाबाद जिला न्यायालय में गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने माफिया को बुधवार को अदालत में तलब किया था। अदालत ने प्रयागराज के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और बरेली जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया था कि उसे हर हाल में बुधवार को अदालत में पेश करना सुनिश्चित करें।
विशेष अदालत में चल रहा ट्रायल
वर्ष 2015 में उसके इशारे पर अगवा हुए सर्राफ पंकज महिंद्रा मामले का ट्रायल गैंगस्टर की विशेष अदालत में चल रहा है। 30 सितंबर को अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। इसके बाद 3 अक्टूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माफिया बबलू श्रीवास्तव की 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान बुधवार को दर्ज किया जाना था।
यह है घटनाक्रम
वर्ष 2015 में 5 सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सर्राफा को अगवा किया गया था। पंकज महिंद्रा की कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सर्राफ पंकज वहां बंधे पड़े थे। पुलिस ने मौके से माफिया के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 9 एमएम व 32 बोर की दो पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड बरामद हुए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अब इस बहुचर्चित मामले में माफिया बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य अभियुक्त उनके भांजे विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद यादव, महेंद्र यादव, चंद्रमोहन यादव, विनीत परिहार, संकल्प श्रीवास्तव, संदीप चौधरी उर्फ राजेश कुमार, राकेश सिंह, गोलू उर्फ अभिषेक यादव और ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू के बयान दर्ज किया जाना है।
Compiled: up18 News
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