Agra News: पुत्र वधु से दुराचार के आरोपी ससुर को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Crime

आगरा। पुत्रवधु से दुराचार के एक जघन्य मामले में आरोपित ससुर ओम प्रकाश गोंड पुत्र स्व. देवीलाल निवासी होलीपुरा, थाना बसई जगनेर को दोषी पाते हुये अपर जिला जज-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना बसई जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमा वादिनी की शादी आरोपी ओम प्रकाश गोंड निवासी होलीपुरा, थाना बसई जगनेर, जिला आगरा के पुत्र के साथ हुई थी। पीड़िता अपने पति के दिल्ली में काम करने के कारण गांव में अपने ससुर के साथ रहती थी।

पीड़िता का ससुर ऊपरी मंजिल पर और पीड़िता नीचे सोती थी। 22 जुलाई 2020 को पीड़िता जब नीचे सो रही थी तभी सुबह चार बजे के करीब आरोपी ससुर ने नीचे आकर बदनीयती से पीड़िता को दबोच लिया। तमाम विरोध एवं चीखने चिल्लाने के बावजूद जबरन उसके साथ दुराचार किया।

पीड़िता की तहरीर पर 23 जुलाई 2020 को उसके ससुर के विरुद्ध थाना बसई जगनेर में दुराचार के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पीड़िता के चिकित्सयीय परीक्षण उपरांत उसे बयान हेतु मजिस्ट्रेट कें समक्ष पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी शशि शर्मा ने पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।

अपर जिला जज 29 दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी शशि शर्मा के तर्क पर आरोपी ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.