आगरा: एसडीएम सदर कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम कानून का जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। आवेदकों को समय से सूचना नहीं मिल रही हैं। अपील के तहत होने वाली सुनवाई की सूचना भी नियत तिथि के बाद आवेदक को दी जा रही है।
आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने सदर तहसील के जन सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। 30 दिन बाद भी जानकारी न मिलने पर नरेश पारस ने दिनांक 15 मई को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एसडीएम कार्यालय में प्रथम अपील दायर की। जिसके बाद एसडीएम ने प्रथम अपील की सुनवाई 29 मई को निर्धारित की तथा अपीलकर्ता को एसडीएम सदर तहसील कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया लेकिन तहसील कर्मी द्वारा नरेश पारस को यह पत्र 9 जून शुक्रवार को प्राप्त हुआ।
अब वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अपील की सुनवाई कैसे होगी क्योंकि अपील के तहत होने वाली सुनवाई की जानकारी उन्हें 12 दिन बाद मिली है। सुनवाई की तिथि निकल चुकी है। यह आरटीआई के प्रति अफसरों की लापरवाही को दर्शाता है। नरेश पारस इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में करेंगे।
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