Agra News: कांग्रेस नेता राम टंडन जल संस्थान में तोड़फोड़ के 36 साल पुराने मामले से बरी, गवाह बोला- उसे कुछ नहीं मालूम

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आगरा। आगरा के एसीजेएम-8 ,दीपांकर यादव ने आगरा जल संस्थान में बलवा, तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम टंडन (सेव का बाजार) को बरी कर दिया है। 36 वर्ष पुराने इस मामले में कई अन्य कांग्रेस नेताओं को नामजद किया गया था।

थाना न्यू आगरा में जल संस्थान के तत्कालीन महाप्रबंधक ने इस मामले में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 22 दिसम्बर 1989 की दोपहर 12 बजे के करीब कांग्रेस नेता राम टंडन, गोपाल गुरु, भवतोष चक्रवर्ती, अहमद हसन एवं सुखदेव उर्फ इंद्रा भक्त हनुमान के नेतृत्व में आये सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान में घुसकर कार्यालय में तोड़फोड़ की। महाप्रबंधक के कार्यालय को तहस-नहस कर दिया। कार्यालय के गेट पर माइक से उत्तेजक भाषणबाजी की। इसके साथ ही जल संस्थान में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की।

आठ कर्मचारी घायल हुए थे

कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के हमले में जल संस्थान के कर्मचारी जल सिंह, अशरफ खान, निजामुद्दीन खान, गुलाब सिंह, अनिल कुमार अग्रवाल, रिछ पाल सिंह, गेंदा लाल, फैजू उर्फ रामनिवास घायल हो गए थे।

इन नेताओं के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट

न्यू आगरा पुलिस ने तफ्तीश के बाद राम टंडन, गोपाल गुरु, भवतोष चक्रवर्ती, अहमद हसन, जाहिद हुसैन, सुखदेव उर्फ इंद्रा भक्त हनुमान के विरुद्ध धारा 147, 332, एवं 427 के अंतर्गत अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी गोपाल गुरु और भवतोष चक्रवर्ती की मृत्यु एवं अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक हो जाने के कारण मामले में केवल राम टंडन का ही विचारण हुआ था।

गवाह तो तमाम थे पर कोर्ट चार ही पहुंचे

इस घटना में घायल आठ कर्मचारियों कई पुलिसकर्मियों के गवाह बनाया गया था। इसके बाद भी जल संस्थान कर्मी जल सिंह और निजामुद्दीन की ही गवाही हो पाई। पुलिसकर्मी गया प्रसाद एवं एक पब्लिक के गवाह वीरी सिंह को गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया गया।

हाईकोर्ट ने उक्त मुकदमा न्यायालय में लंबित पुराने वादों में से एक होने के कारण इसके शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया था। अदालत ने अन्य गवाहों की उपस्थिति हेतु उनके विरुद्ध कई बार प्रतिकूल आदेश पारित कियें। नोटिस के साथ-साथ जिलाधिकारी एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन को भी कई बार अवगत कराया परन्तु अन्य गवाह अदालत में हाजिर नहीँ हुए। जो चार गवाह अदालत में हाजिर हुए उन्होंने भी घटना का समर्थन नहीं किया।

स्वतंत्र गवाह बोला-उसे कुछ नहीं मालूम

स्वतंत्र गवाह वीरी सिंह ने कोर्ट में कहा कि घटना के समय वह अपने विभागीय कार्य हेतु जल संस्थान आया हुआ था। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने यह कहते हुये उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे कि जल संस्थान के फुटपाथ का निर्माण होना हैं। इसके लिये तुम्हारे हस्ताक्षर की अवश्यकता है। इससे पूर्व वहां क्या घटना हुई और किसनें की, उसे कुछ नहीं मालूम।

एसीजेएम-8 दीपांकर यादव ने साक्ष्य के अभाव में कांग्रेस नेता राम टंडन को बरी करने का आदेश सुनाया। राम टंडन की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने की।

कांग्रेस नेता राम टंडन के दोषमुक्त होने के बाद तमाम कांग्रेसी दीवानी पहुंच गये और माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा को बधाई भी दी। स्वागत करने वालों में पूर्व पार्षद डॉ. शिरोमणि सिंह,, भारत भूषण गप्पी, नन्द लाल भारती, चौधरी लक्ष्मी नरायन सिंह, महेंद्र सिंह तिलक, सीपी सिंह चौधरी, रमेश सोनकर, प्रदीप पुरी, पप्पू गर्ग, नवीन चन्द वर्मा, शेख फारुख, हबीब कुरैशी आदि प्रमुख थे।