आगरा: हिंदुत्व के नाम पर अवैध गतिविधियों का एक और मामला सामने आया है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा सहित चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना शाहगंज में एक मांस व्यापारी से चौथ वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पुलिस पहले से ही ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसने का प्रयास कर रही है।
जानकारी के अनुसार, वजीरपुरा निवासी एक युवक मांस लेकर जा रहा था, तभी हिंदू महासभा से जुड़े कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने युवक से 50,000 रुपये की मांग की। हालांकि, बाद में 10,000 रुपये लेकर उसे मांस सहित जाने दिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत शाहगंज पुलिस से की, जिसके बाद गहन जांच-पड़ताल की गई।
जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले में सौरभ शर्मा, मनीष, आयुष, और शाहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना फिर से इस बात को उजागर करती है कि कैसे कुछ लोग कथित हिंदूवादी संगठनों का दुरुपयोग कर अवैध वसूली का धंधा चला रहे हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी मनीष एक दिन पहले ही शराब ठेके से वसूली के एक अन्य मामले में जेल से छूटा था। यह दर्शाता है कि यह समूह पहले भी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इससे पहले भी गौकशी और वसूली के कई मामलों में महासभा के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आ चुके हैं, जो इस तरह के गिरोहों के संगठित स्वरूप को दर्शाता है।
फिलहाल, शाहगंज पुलिस इस वसूली गैंग की तलाश में जुटी है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि धर्म या किसी संगठन की आड़ में होने वाली किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक है जो हिंदूवादी होने का मुखौटा पहनकर गोमांस के नाम पर अवैध वसूली का खेल खेलते हैं।