आगरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधानमंडल दल नेता प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल के खिलाफ सरकारी अपील की पत्रावली अब स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए सेशन जज महेश चंद्र वर्मा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई है। अदालत ने इस अपील पर सुनवाई के लिए 17 मई 2025 की तिथि तय की है।
यह मामला मई 2020 की उस घटना से जुड़ा है, जब आरोप लगे थे कि कांग्रेस नेताओं ने फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश-भरतपुर बॉर्डर पर बसों को जबरन प्रवेश कराने का प्रयास किया। राजस्थान पुलिस द्वारा रोकने पर कथित तौर पर बस भगाने और नारेबाजी भी हुई थी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नेताओं ने मास्क नहीं पहना था और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया था।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज एफआईआर में उनके खिलाफ धारा 188, 269 आईपीसी और महामारी अधिनियम 3/4 के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले की प्रारंभिक सुनवाई स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए जज अर्जुन के समक्ष हुई थी, जिन्होंने 29 अप्रैल 2023 को साक्ष्य के अभाव में तीनों नेताओं को बरी कर दिया था।
सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ 5 सितंबर 2023 को अपील दाखिल की थी, जो पहले अपर जिला जज प्रथम के पास लंबित रही। लेकिन तकनीकी कारणों से, 12 मार्च 2025 को मामला स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में स्थानांतरित कर दिया गया।
इस अपील में कांग्रेस नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा एवं अधिवक्ता आर.एस. मौर्य पैरवी कर रहे हैं।