योगी सरकार का सख्त आदेश: मनमानी दुकान से किताब–ड्रेस खरीदने का दवाब नहीं डाल सकेंगे निजी स्कूल, शिकायत पर होगी कार्यवाई

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प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ रही मनमानी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जो स्कूल किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म बेचते नजर आएंगे और अभिभावकों से मनमाना पैसा वसूल करेंगे, तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग इन स्कूलों की सीधे मान्यता ही रद्द कर देगा। इस सम्बंध में लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों को इस सम्बंध में चेताया है।

गौरतलब है कि निजी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराते वक्त स्कूल अपने ही किसी परिचित दुकानों से किताबें, ड्रेस आदि खरीदने की दबाव अभिभावकों पर डालते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि स्कूलों की बताई दुकान पर ही उनकी किताबें या ड्रेस मिलती हैं, किसी अन्य दुकानों में नहीं। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल जिन दुकानों से किताबें व ड्रेस आदि खरीदने का दबाव बनाते हैं, वहां स्कूलों का कमीशन फिक्स होता है, इस वजह किताबें या ड्रेस आदि दोगुने व तिगुने दाम पर मिलती है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और बजट पूरा गड़बड़ा जाता है।

 

लखनऊ में शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के हित में कदम उठाते हुए सभी बोर्डों के स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं कि अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो अभिभावक सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। अभिभावकों का नाम व पता आदि गोपनीय रखा जाएगा।


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