आगरा के बरहन में नाबालिग से अश्लील बातचीत और धमकी देने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने खरकना रोड से दबोचा

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आगरा/बरहन। ताजनगरी के बरहन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से फोन पर अश्लील बातचीत करने, उसे जान से मारने की धमकी देने और विरोध करने पर उसके पिता को भी डराने-धमकाने के मामले में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को अहारन बिजली घर के पास खरकना रोड से गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी के खिलाफ पहले से ही थाना बरहन में मुकदमा दर्ज था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। कमिश्नरेट आगरा द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उच्चाधिकारियों के निर्देशन में इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है।

​13 सितंबर को दर्ज हुआ था गंभीर धाराओं में मुकदमा

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 13 सितंबर 2026 को पीड़ित परिवार की ओर से थाना बरहन में एक लिखित तहरीर दी गई थी। आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने वादी की नाबालिग पुत्री से फोन पर अभद्र और अश्लील बातें कीं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसने बालिका को जान से खत्म करने की धमकी भी दी। जब परिजनों ने आरोपी की इस हरकत का विरोध करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने पीड़िता के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना बरहन में मु0अ0सं0 183/2026 दर्ज किया था। शुरुआत में यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(iv), 351(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत पंजीकृत किया गया था।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम क्षेत्र में लगातार गश्त और चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि वांछित आरोपी उस क्षेत्र में मौजूद है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने अहारन बिजली घर के पास खरकना रोड पर घेराबंदी की और आरोपी रोहित को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद अब अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

विवेचना के दौरान बदली गईं धाराएं

इस पूरे मामले की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे की धाराओं में संशोधन किया है। विवेचना के उपरांत मामले से पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 को हटाते हुए अधिक गंभीर धाराओं यानी BNS की धारा 64(1) और 352 की वृद्धि की गई है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके पुराने आपराधिक इतिहास की भी छानबीन की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रोहित पुत्र संजू उर्फ सुधीर, निवासी ग्राम नगला स्वरूप, थाना बरहन, आगरा के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फिलहाल उसके खिलाफ थाना बरहन में यह पहला मुकदमा ही दर्ज है।

​गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में थाना बरहन के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष रघुवंशी, उपनिरीक्षक राजेश कुमार साहू, हेड कांस्टेबल वेदप्रकाश और कांस्टेबल भोजवीर सिंह शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।