आगरा में रोंग साइड वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं: 24 घंटे में 7 लोगों पर FIR, 6 महीने के लिए जा सकते हैं जेल

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आगरा: ताजनगरी में रोंग साइड वाहन चलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ पुलिस ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सड़क हादसों और जाम की समस्या को देखते हुए आगरा पुलिस ने अब केवल चालान नहीं, बल्कि सीधे मुकदमा (FIR) दर्ज करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न थानों में रोंग साइड ड्राइविंग के 7 मामले दर्ज किए गए हैं।

कमला नगर और जगदीशपुरा में बड़ी कार्रवाई

पुलिस की इस सख्ती की जद में शहर के कई पॉश इलाके भी आए हैं। ​कमला नगर में एसआई अमित कुमार ने प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि वे अग्रवाल कट के पास लापरवाही से रोंग साइड स्कूटी चला रहे थे। इसके अलावा जगदीशपुरा में देगौर नगर निवासी सुधीर यादव के खिलाफ भी रोंग साइड वाहन लाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त न्यू आगरा में दो, ट्रांस यमुना में दो और हरीपर्वत थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है।

BNS की धारा 281 के तहत होगी 6 महीने की जेल

पुलिस ने बताया कि ये सभी मुकदमे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत दर्ज किए गए हैं। इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है।साथ ही एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

​पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि शहर की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन कर जान-माल को खतरा पैदा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।