Agra News: ताजमहल के निकट अवैध निर्माण पर एडीए का कड़ा प्रहार; ‘न्यू ताज सिटी’ ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

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आगरा। विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा और सुव्यवस्थित विकास को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने कड़ा कदम उठाया है। ताजमहल के पूर्वी गेट के समीप अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ प्रवर्तन दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही ‘न्यू ताज सिटी’ अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में अफरा-तफरी मच गई।

बिना अनुमति विकसित हो रही थी कॉलोनी

एडीए अधिकारियों के मुताबिक ताजगंज वार्ड क्षेत्र में बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। निर्माणकर्ताओं को कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई, लेकिन नियमों की अनदेखी जारी रही। अंततः प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर सड़कें, प्लॉट की सीमाएं और अन्य अवैध ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

संवेदनशील क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन नहीं होगा स्वीकार

एडीए ने दो टूक कहा है कि ताजमहल के आसपास किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कॉलोनी बसाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह इलाका ऐतिहासिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए यहां जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी।

ताजगंज वार्ड में होगी सघन जांच

प्राधिकरण ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में ताजगंज वार्ड के सभी निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी। जहां भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग पाई जाएगी, वहां बिना किसी देरी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

दोबारा कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई

एडीए ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में फिर से अवैध कॉलोनी बसाने या निर्माण करने का प्रयास किया गया, तो संबंधित बिल्डर और कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एडीए की यह कार्रवाई ताजमहल के संरक्षण और आगरा के नियोजित व संतुलित विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।