फंड की कमी से जूझ रही स्टार्टअप कंपनियों के लिए आई अच्छी खबर, विदेशी निवेश पर नही लगेगा Angel Tax

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कुछ श्रेणियों के निवेशक एंजल टैक्स प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। इन श्रेणियों में सेबी (SEBI) के पास पंजीकृत पहले वर्ग के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, एंडॉवमेंट फंड, पेंशन कोष और 21 देशों के निवासियों की भागीदारी वाला निवेश शामिल है।

यह नोटिफिकेशन एक अप्रैल, 2023 से ही प्रभावी हो गया है। कर छूट के दायरे में शामिल किए गए देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्पेन के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इजरायल, इटली, आइसलैंड, जापान, कोरिया, रूस, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एवं स्वीडन शामिल हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि कर छूट वाले देशों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सरकार ने मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाले देशों से अधिक निवेश जुटाने की मंशा जता दी है। हालांकि नांगिया ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि सिंगापुर, मॉरीशस एवं नीदरलैंड्स जैसे देश इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इन देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश भारत आता है।

सीबीडीटी गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप में किए गए विदेशी निवेश की गणना के लिए मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश जारी कर सकता है। मौजूदा मानकों के तहत कठोर स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियों में सिर्फ घरेलू निवेशकों के निवेश पर ही एंजल टैक्स लगाने की व्यवस्था है।

Compiled: up18 News