बकरीद और उस दिन दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. आयोग के अध्यक्ष अश्फ़ाक सैफ़ी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
पत्र में कहा गया है कि 29 जून को ईद-उल-अजहा का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है:
कुर्बानी निर्धारित स्थान पर ही की जाए और साफ़ सफ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो. कुर्बानी के बाद जानवरों के अवशेषों को डस्टबिन में डालें.
ईद-उल-अजहा के तीनों दिन यानी 29 से 1 जुलाई तक नियमित जलापूर्ति और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
किसी भी हाल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न की जाए.
ईद की नमाज़ सिर्फ ईदगाह के अंदर और मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए. सड़कों पर नमाज हरगिज न अदा की जाए.
मस्जिद और ईदगाह के आस-सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. कुर्बानी किसी भी हाल में खुले में न की जाए.
Compiled: up18 News