लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। गृह विभाग ने आगामी सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट देने का शासनादेश जारी कर दिया है।
यह निर्णय हाल ही में कुछ विधायकों और एक मंत्री द्वारा सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग रखे जाने के बाद लिया गया। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद इसे लागू कर दिया गया।
इस फैसले के तहत 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में आयु छूट का लाभ मिलेगा। यह छूट उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती पर लागू होगी। भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 33 वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आयु छूट एक बार के लिए विशेष प्रावधान के रूप में दी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण जो अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण वंचित हो गए थे, उन्हें इस निर्णय से दोबारा अवसर मिलेगा। वर्तमान में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

