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यूपी उपचुनाव: पुलिस का काम मतदाता का पर्दा हटाना या पहचान पत्र देखना नहीं, चुनाव आयोग का निर्देश

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लखनऊ : यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को होने वाले उपचुनाव  को लेकर  को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के पुलिस अफ़सरो को भेजे निर्देश में साफ़ तौर पर कहा है कि उपचुनाव में यूपी पुलिस द्वारा मतदाताओं की पहचान नही की जाएगी।

समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की सुबह ही चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में पुलिस की शिकायत करते हुए अपील की थी। सपा ने पत्र में लिखा था कि वोटर कार्ड चेक करने और महिलाओं का बुर्का, नकाब, हिसाब हटाकर चेक करने के बहाने पुलिस वाले मतदान को धीमा करना चाहते हैं। सपा ने चुनाव आयोग से इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की थी। इसी के बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पुलिस वालों को वोटरों के पहचान पत्र चेक करने या महिला वोटरों के हिसाब/बुर्का को उठाकर चेहरा चेक करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल हमारे पोलिंग स्टाफ को है। पोलिंग के कर्मचारी और पीठासीन अधिकारी ही वोटर कार्ड चेक कर सकते हैं। पुलिस वालों को इसे चेक करने का अधिकार नहीं है। इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

इस बारे में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर की तरफ से सभी पुलिस आयुक्तों, जिलों के पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञापन के जरिए मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा न किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम द्वारा ही की जाती है। इस संबंध में हैण्डबुक फॉर रिटर्निंग आफिसर, 2023 के प्रस्तर 13.28 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में विस्तृत प्राविधान उल्लिखित हैं।

मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा नहीं की जाती है बल्कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति व्यवस्था स्थापित किया जाना है। अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए सभी संबंधित को निर्देशित कर दें। ताकि मतदेय स्थल पर किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और मतदान शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इसी तरह महिला/पर्दानशीं मतदाताओं की पहचान के संबंध में प्राविधान किए गए हैं। यह भी केवल पीठासीन अधिकारी या मतदानकर्मचारी ही कर सकते हैं।