उत्तराखंड में लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए अब कपल्स को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए लिव इन रिलेशनशिप के लिए नई नियमावली बनाई है। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप वालों को अब आधार से लिंक किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप नियमावली को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। अब इसे लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां लिव इन रिलेशनशिप को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में हो रहे अपराधों को ध्यान में रखकर उनकी सरकार ने इसके लिए नियमावली बनाई है। समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जनजातियों के छोड़कर उत्तराखंड में विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानून होगा। चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो।

भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लिव- इन-रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाया गया हो। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेशों में इसे लेकर टिप्पणी जरूर की थी। लेकिन अब उत्तराखंड में इस कानून के आने के बाद लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए अब कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर अब सजा हो जाएगी।

एप्लीकेशन देने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार दोनों को लिविंग में रहने की अनुमति दे देगा। रजिस्ट्रार को ऐसे एप्लीकेशन खारिज करने का अधिकार प्राप्त है, जिनमें लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने जा रहे पार्टनर्स तय शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसके सभी नियम समझ लेते हैं-


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