सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, बल्कि रियायत

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सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के फैसले को भी रद्द कर दिया। डिवीजन के फैसले में सिंगल जज के उस फैसले की पुष्टि की गई थी जिसमें फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और अन्य को अनुकंपा के आधार पर एक महिला की नियुक्ति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

-एजेंसी