सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से किया इंकार

National

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई याचिका में सर्वे पर फौरन रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम बिना कागजात देखे आदेश नहीं दे सकते। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आदेश दिया था कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।

कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाने को कहा। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए। अदालत ने फैसले में कहा था कि कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी।

वहीं वीडियो रिकाडिंर्ग के साथ 17 मई तक रिपोर्ट भेजने का एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए।

-एजेंसियां


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.