नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिए गए 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है. दिल्ली की AAP सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था. बता दें, नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.
– एजेंसी