कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉगी गिफ्ट के तौर पर दिया, जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा था, ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई वैसे ही विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राहुल के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया है। अदालत में याचिका दर्ज करवाने वाले शख्स एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान हैं।
‘नूरी’ शब्द का इस्लाम में हुआ है उल्लेख
बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने इस पपी को वर्ल्ड एनिमल डे पर गिफ्ट किया था और इसका वीडियो भी शेयर किया था, अब एआईएमआईएम मोहम्मद फरहान ने डॉगी का नाम नूरी रखने नाराजगी जाहिर की है, और राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।
एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद फरहान ने अपनी याचिका में कहा है कि डॉगी के नाम की वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, ‘नूरी’ शब्द इस्लाम से संबंधित है और कुरान में भी इसका वर्णन है, उन्होंने राहुल को नाम बदलने और माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
राहुल गांधी को कोर्ट कर सकती है तलब
वहीं इस मामले पर एआईएमआईएम नेता के वकील का कहना है कि राहुल गांधी के ऐसा करने से हमारी बच्चियों, बुजुर्गों और खासकर हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो रहा है, जब से इस्लाम धर्म अस्तिव में आया है, तब से आज तक किसी भी मुस्लिम परिवार ने जानवर का नाम ‘नूरी’ नहीं रखा, वकील ने कहा है कि कोर्ट ने फरहान को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है, उन्होंने कहा कि शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को समन जारी कर सकती है।
Compiled: up18 News
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