इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया. 2004 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Ajay Mishra Teni) के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा है कि हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.
प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा, “न्याय नहीं हुआ है. खुन बहा है, गवाह हैं और न्याय नहीं हुआ. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमने अभी जजमेंट नहीं देखा है. लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपील खारिज कर रहे हैं और उन लोगों को बरी किया है. लेकिन न्याय नहीं हुआ, हमें बहुत उम्मीद थी. तीन-तीन बार फैसला सुरक्षित रखा गया. क्या देश में इसी तरह से न्याय होता है? वो केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या इस तरह से फैसले कभी सुरक्षित हुए.”
उन्होंने आगे कहा, “तीन-तीन बार फैसला सुरक्षित रखा गया. हमें अफसोश है कि न्याय नहीं मिला. हम उन्हें सजा नहीं दिला पाए और भाई को न्याय नहीं दिला पाए. हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. जून में सुप्रीम कोर्ट बंद है, लेकिन हम जुलाई में याचिका दाखिल करेंगे. हम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे. सबुत और गवाह हमारे साथ हैं. हमें बिल्कुल निराशा है, न्याय नहीं हुआ है. हमारे साथ न्याय होना चाहिए था.”
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने इसी साल 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.