पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने ईडी की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इंकार करने के साथ ही भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘आवेदन खारिज किया जाता है।’’
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में ईडी ने भट्टाचार्य को 11 अक्टूबर को रातभर चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भट्टाचार्य को कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
वह नादिया जिले के पलाशीपारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
-एजेंसी
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