सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट विवाह के लिए मान्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने आर्य समाज के प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को विवाहित नहीं माना। और पति की अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दायर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।

पत्नी को वापस दिलाने की मांग

मामला यह है कि, भोला सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करते हुए पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि, कॉर्पस याची की पत्नी है। साथ ही आर्य समाज मंदिर का विवाह सर्टिफिकेट और कुछ तस्वीरें भी पेश की गई। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि, आर्य समाज संस्था के विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की बाढ़ सी आ आ गई है।

– एजेंसी