उत्तर प्रदेश में गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक नियम जारी हुआ है। अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हिंदी में है तो जुर्माने में जेब ढीली करनी होगी। नंबर प्लेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिंदी नंबर प्लेट और साथ ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
नया ट्रैफिक नियम 21 मार्च से लागू हो गया है। अगले हफ्ते से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा। एडीसीपी ट्रैफिक अजय पटेल ने बताया कि सभी गाड़ियों में HSRP नहीं होने पर 15 फरवरी से एक्शन लिया जाने लगा है।
इसके साथ ही राज्य का नाम और नंबर हिंदी में लिखे होने पर भी चालान कटेगा। यह नियम 21 मार्च से लागू कर दिए गए हैं। वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाने की स्थिति में छूट मिलेगी।
Compiled: up18 News
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