पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक के बीच नोएडा में नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। पिछले दिनों शहर में 8 महीने की एक बच्ची की मौत कुत्ते के काटने की वजह से हो गई थी। अक्सर पालतू कुत्तों के किसी को काट लेने की घटनाओं से उपजे गुस्से और लोगों की मांग पर डॉग पॉलिसी तैयार की गई है। अब पालतू जानवर रखने के लिए नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही अगर किसी को अगर कुत्ते ने काटा तो उसके मालिक से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसका पूरा खर्च भी वसूला जाएगा।
नोएडा अथॉरिटी की ओर से शहर में पालतू जानवरों को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की गई है। पालतू डॉग्स को लेकर नोएडा अथॉरिटी के नियमों का पालन भी करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना के दायरे में लाया जाएगा। डॉग पॉलिसी को नोएडा अथॉरिटी की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही अथॉरिटी की बैठक में स्ट्रक्चरल ऑडिट ड्राफ्ट को भी हरी झंडी दे दी गई है।
हालिया घटनओं को देखते हुए हर कुत्ता और बिल्ली को पालने वालों को इसका पालन करना होगा। हर पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नई नीति के तहत नोएडा में पालतू डॉग को घुमाने के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा। कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा। जगह-जगह गंदगी न हो, इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना पड़ेगा।
पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर कुत्तों को लाने और ले जाने में भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग पॉलिसी के तहत 31 जनवरी तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराने का मौका लोगों को दिया जाएगा।
-एजेंसी