नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

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हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार की ओर से इस बिल को संसद की पटल पर रखा गया था. बिल पर चर्चा के बाद दोनों सदनों की मंजूरी भी मिल गई थी जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था. बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है.

महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर मिल चुकी है लेकिन इस कानून के प्रभाव में आने में अभी समय लगेगा क्योंकि अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. कयास लगाया जा रहा है कि 2029 में यह कानून लागू हो सकता है.

– एजेंसी