भारत में कार सवार सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य करने की कोशिशें जोर-शोर से जारी हैं और इस दिशा में कर्नाटक सरकार ने पहल भी कर दी है। बीते सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए कर्नाटक के अडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर. हितेंद्र ने 18 अक्टूबर को मेमो जारी करवाया, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि कारों में अब ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर के साथ ही पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना कंपल्सरी किया जाता है और ऐसा न करने, यानी नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा।
किन-किन गाड़ियों में?
कर्नाटक सरकार ने M1 कैटिगरी की गाड़ियों यानी एसयूवी, एमयूवी, हैचबैक और सेडान कार चलाने वालों के साथ ही उसमें बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट्स अनिवार्य कर दी है। आपको बता दें कि बीते महीने महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में प्रमुख बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर बैठे साइरस ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और इस वजह से उनकी जान को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि जल्द ही कार में रियर सीट्स पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य किए जा सकते हैं।
सीट बेल्ट और एयरबैग अहम सेफ्टी फीचर्स
यहां बता दें कि कारों में प्रमुख सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स और सीट बेल्ट कितना अहम है, ये सभी को पता है। अब बड़ी कारों में कम से कम 6 एयरबैग्स अनिवार्य होने जा रहे हैं और आने वाले समय में सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट भी अनिवार्य किए जाने की कोशिशें जारी हैं।
फिलहाल कर्नाटक में ऐसा कर दिया गया है और आने वाले समय में खास तौर पर महानगरों में इसकी अनिवार्यता पर मुहर लग सकती है। फिलहाल कार चलाते वक्त सीट बेल्ट न पहनने वालों को मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 के सेक्शन 194B के तहत 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
-एजेंसी
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