इमरान को 17 मई तक गिरफ़्तार नहीं करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आदेश

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जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान खान को नज़रबंदी के बाद उनके ख़िलाफ़ दायर किसी भी आरोप का सामना नहीं करना चाहिए.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में इमरान ख़ान को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद जमानत देने या खारिज करने का फैसला लिया जाएगा.

Compiled: up18 News


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