इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान ख़ान को 17 मई तक गिरफ़्तार नहीं करने का आदेश दिया है. नौ मई को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम तीन नए मामले दर्ज किए गए थे. उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान खान को नज़रबंदी के बाद उनके ख़िलाफ़ दायर किसी भी आरोप का सामना नहीं करना चाहिए.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अल-क़ादिर ट्रस्ट मामले में इमरान ख़ान को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी.
कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद जमानत देने या खारिज करने का फैसला लिया जाएगा.
Compiled: up18 News
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.