दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर दखल देना “ज़रूरी”: सुप्रीम कोर्ट

Regional

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर से आम लोगों की हालत ख़राब होने की ख़बरें आ रही हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले में दखल देना “ज़रूरी है”.

कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर तुरंत सुनवाई के लिए याचिका डाली थी.

याचिका में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही गई है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा, “हम इस बात से सहमत हैं कि इस मामले में दखल देने की ज़रूरत है, इसे 10 नवंबर के लिए लिस्ट किया गया.”

इस बीच दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखकर पराली जलने से रोकने के लिए जल्द कदम उठाने की अपील की है.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि राज्य सरकार के पचास फीसद कर्मचारियों को वर्क होम करेंगे.

इसके साथ ही राज्य सरकार ने निजी कार्यालयों को भी इसका पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है.

Compiled: up18न्यूज़


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.