नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को पारित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आज जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर भी फैसला सुनाए जाने के बाद ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया है।
संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बाबत राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को पेश कियाय़ बता दें कि लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका है। अमित शाह ने इस बिच को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया। बता दें कि पिछले सप्ताह जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को लोकसभा में पारित किया जा चुका है।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हमलों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर में 45 हजार लोगों की मौत का जिम्मेदार अनुच्छेद 370 था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंका।
– एजेंसी
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