गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरूख खान से 2017 के एक मामले में माफी मांगने को कहा

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बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान का नाम पिछले कुछ समय से फिल्मों के बजाय विवादों के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहा है। ड्रग्स केस में शाहरूख के बेटे आर्यन खान के फंसने के बाद अब एक बार फिर अदालती कार्रवाई में उनका नाम सामने आया है।

दरअसल, गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 के मामले में माफी मांगने को कहा है। यह मामला 2017 का है जब शाहरूख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ (Raees) के प्रमोशन के लिए गुजरात के वड़ोदरा स्टेशन पहुंचे थे और वहां भगदड़ मच गई थी।

शाहरूख खान फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसी दौरान वड़ोदरा स्टेशन पर मची इस भगदड़ के में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद शाहरूख खान के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था।

‘लाइव लॉ’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरूख खान के वकील ने हाई कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि एक्टर ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश ही नहीं किया। उन्होंने केवल ट्रेन से अपना हाथ हिलाया था और टी-शर्ट फेंकी थी, जोकि कोई जुर्म नहीं है। वकील ने तर्क देते हुए यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, वह हार्ट पेशेंट थे और उनकी मृत्यु की वजह भगदड़ नहीं थी।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निखिल एस करिएल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शाहरूख के खिलाफ ट्रायल चलाने पर काफी अराजकता फैल सकती है। उन्होंने शिकायतकर्ता के वकील से कहा, ‘मैं शाहरूख खान से आपको लिखित में माफी भेजने के लिए और इस मामले को खत्म करने के लिए कहूंगा।’ मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

साल 2017 में भगदड़ मचने के बाद कांग्रेस के नेता जितेंद्र सोलंकी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए शाहरूख के खिलाफ समन भेजा था। इसके बाद शाहरूख ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने शाहरूख के खिलाफ होने वाले ट्रायल को रोक दिया था। अब इस केस की सुनवाई के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। शाहरूख ने ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए ट्रेन से दिल्ली जाने की घोषणा की थी। उनकी ट्रेन के वड़ोदरा पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में फैन्स स्टेशन पर जुट गए थे जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी।

-एजेंसियां


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