वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पेश केंद्रीय अंतरिम बजट में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कई एलान किए हैं. इस बजट में आयकर क़ानून की धारा 80 आईएसी के तहत कर छूट लेने के लिए स्टार्ट अप शुरू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है.
इस बजट में आयकर क़ानून की धारा 80 आईएसी के तहत कर छूट लेने के लिए स्टार्ट अप शुरू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है. केंद्र सरकार ने अभी तक 1.17 लाख स्टार्ट अप को मान्यता दी है.
पीएम मोदी ने 15 अगस्त को स्टार्ट अप इंडिया का एलान किया था. इसके बाद 16 जनवरी, 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था.
इसके तहत देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमों को कर छूट और अन्य सुविधाएं देने का एलान किया गया था.
-एजेंसी
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.