सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ कोर्ट ने कहा कि ट्रायल छह से आठ महीने में पूरा हो जाना चाहिए. अगर ट्रायल में देरी होती है तो तीन महीने के अंदर सिसोदिया फिर से ज़मानत के लिए अर्जी दे सकते हैं.
आम आदमी पार्टी में नेता नंबर दो की हैसियत रखने वाले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ़्तार किए गए थे. ये गिरफ़्तारी 2021-22 की आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोपों के चलते हुई थी. कोर्ट ने 17 अक्तूबर को ज़मानत की अर्जी पर फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
Compiled: up18 News