भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करते वक्त सामान ले जाने के लिए नियम बनाया है। इसके मुताबिक यात्री ट्रेन में सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर सफर करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है।
इन सामानों को साथ नहीं ले जा सकते
ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तु जैसे- स्टोप, गैस सिलेंडर, कैमिकल, पटाखे, एसिड नहीं ले जा सकते। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती, उन्हें भी ले जाना मना होता है। अगर आप रेलवे के इस नियम को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे एक्ट 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
सामान को कर सकते हैं पार्सल
ट्रेन से कोई सामान भेजने के लिए उसे पार्सल किया जा सकता है। इसके लिए प्रमुख स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पार्सल को बुक कराया जा सकता है। पार्सल को अच्छे तरीके से एक बॉक्स में पैक करें। पार्सल पर भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम और पूर्ण पता, प्रारंभिक स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम और रेलवे का नाम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी एवं हिंदी मे पढने योग्य लिखावट मे प्रत्येक पैकेज पर लिखा होना चाहिए। पार्सल के वजन के हिसाब से इसका चार्ज जमा करना होगा।
बाइक या स्कूटर भेजने का नियम
अगर आप ट्रेन से बाइक या स्कूटर भेजना चाहते हैं, तो इसे भेजने के दो तरीके हैं। पहला पार्सल के रूप में और दूसरा अपने साथ लगैज के रूप में। दोनों ही तरीकों में आपको बाइक को अच्छे तरह से पैक करके इसका ले जाने का चार्ज देना होगा।
पालतू जानवर को ले जाने का नियम
अगर आप ट्रेन से अपने पालतू जानवर को ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप अपने साथ अपने पैट को ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक कराना होगा। साथ ही पैट का भी टिकट लेना होगा। वहीं, दूसरे तरीके में आप पैट को ट्रेन के खास डिब्बे में पार्सल कर सकते हैं। इसके लिए एसी क्लास में टिकट लेना जरूरी नहीं होगा।
ट्रेन मिस होने पर भी मिलेगी रिफंड
आपको टिकट कंफर्म ने होने का तो नियम पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो भी आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको Ticket Deposit Receipt को फाइल करना होगा। इससे आप अपने टिकट का 50 प्रतिशत का रिफंड प्राप्त कर लेंगे।
टीटीई नहीं कर सकता टिकट चेक
अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो रात 10 बजे के बाद किसी भी यात्रा को टीटीई टिकट चेक करने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। रेलवे के नियमों के अनुसार 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले यात्रियों से टिकट देखने की मांग नहीं कर सकता है।
दो स्टेशनों तक पकड़ सकते हैं ट्रेन
अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आप अगले दो स्टेशनों से भी इसे पकड़ सकते हैं। दो स्टेशनों तक टीटीई इसे अलॉट नहीं कर सकता। दो स्टेशन के बाद टीटीई को अधिकार है कि वो इस सीट को दूसरे यात्री को अलॉट कर दे।
बिना ईयर फोन के गाना सुनने पर पाबंदी
अगर आप ट्रेन में सफर करते वक्त रात में 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेलवे ने रात 10 बजे के बाद बिना ईयर फोन के गाने सुनने या वीडियो देखने पर पाबंदी लगा रखी है। इतना ही नहीं, आप तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते।
मिडिल बर्थ को लेकर नियम
अगर आप थ्री टियर कोच में सफर करते हैं तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोल सकते हैं। इसके लिए लोवर बर्थ वाला यात्री इंकार नहीं कर सकता लेकिन सुबह 6 बजे इसे बंद करना होगा, ताकि दूसरे यात्री इस पर बैठ सकें।
Compiled: up18 News
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