सहारनपुर: सहारनपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अजय साहनी ने एक खनन माफिया की जमीन जबरन अपनी पत्नी के नाम कराने के आरोप में पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह जानकारी शनिवार को पुलिस द्वारा जारी बयान में दी गई।इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि, नरेश कुमार पर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 91 लाख की संपत्ति पत्नी के नाम कराने के आरोप की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की गई है।
दरअसल, इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने थाना प्रभारी रहने के दौरान पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद की ग्राम मिर्जापुर पोल की बेनामी संपत्तियों को जमकर बेचा था। थाना मिर्जापुर इलाके में इकबाल की करीब 91.40 लाख रूपये की अनुमानित कीमत की 49.6 बीघा भूमि को इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पत्नी के नाम पर खरीद लिया था। इस मामले की जांच में इंस्पेक्टर दोषी पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी है।
आरोप है कि निरीक्षक नरेश कुमार ने सहारनपुर जिले के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की 91.40 लाख रुपये मूल्य की 49.06 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करा ली। उन्होंने मिर्जापुर थाने के एसएचओ के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह जमीन बगैर अनुमति अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराई।
लखनऊ के अधिवक्ता देवेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की थी। डीआईजी अजय साहनी ने जांच के आदेश दिए। जांच में नरेश कुमार को दोषी पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
डीआईजी अजय साहनी ने कहा कि इस तरह के मामलों में संलिप्त अन्य पुलिसकर्मियों की भी जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी।
खनन माफिया हाजी इकबाल पर कई गंभीर आरोप हैं। उसका भाई और चारों बेटे विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में हैं, जबकि हाजी इकबाल खुद फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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