कंगना रनौत प्रकरण में पुलिस की उदासीनता पर अदालत सख्त, न्यू आगरा एसएचओ को 13 जनवरी तक आख्या देने के निर्देश

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आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान और राजद्रोह से जुड़े विचाराधीन मामले में पुलिस की लापरवाही पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद थाना न्यू आगरा पुलिस द्वारा आख्या प्रस्तुत न किए जाने पर अदालत ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि थाना न्यू आगरा की ओर से अब तक आवश्यक आख्या दाखिल नहीं की गई है, जिस पर वादी पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह चौहान एवं बी.एस. फौजदार ने अदालत को अवगत कराया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने थाना अध्यक्ष न्यू आगरा को पत्र भेजकर स्पष्ट आदेश दिए कि 13 जनवरी 2026 तक हर हाल में आख्या प्रस्तुत की जाए। साथ ही उक्त तिथि को अगली सुनवाई के लिए नियत कर दिया गया है।

मामले में कंगना रनौत की ओर से स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी अदालत में अपने तर्क रखे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

अब इस प्रकरण में सभी की निगाहें 13 जनवरी 2026 की सुनवाई पर टिकी हैं, जब पुलिस को अपनी आख्या प्रस्तुत कर अदालत के समक्ष स्थिति स्पष्ट करनी होगी।