चुनाव आयुक्तों की नियुक्‍ति संबंधी बिल पेश करने की तैयारी, पैनल में नहीं होगी CJI की जरूरत

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदला जाएगा

केंद्र द्वारा लाया जाने वाला ये बिल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है, जिसमें एक संविधान पीठ ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों (ECI) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता सहित भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सलाह पर की जानी चाहिए। साफ शब्दों में कहें तो उस पैनल में CJI को रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस कानून के आने के बाद CJI पैनल से बाहर हो जाएंगे। इस फैसले में कहा गया था कि तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी, जब तक संसद में इसे लेकर कानून नहीं बनाया जाता। न्यायमूर्ति के M Josef की अध्यक्षता वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए फैसले में ये कहा था।

केंद्र और SC के बीच टकराव

पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार और SC के बीच टकराव की स्थिति देखी गई है, फिर चाहे वो कॉलेजियम की सिफारिशों को नहीं मानना हो या फिर केंद्रीय मंत्रियों की टिप्पणियां, हर बार ये विवाद जनता के बीच खुलकर सामने आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिल में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को ग्रेड-ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिए गए थे।

Compiled: up18 News


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