आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई ने विशेष अदालत से यह दरख्वास्त की कि, कोचर दंपति की तीन दिन की हिरासत पर दिया जाए। कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मानते हुए चंदा कोचर और दीपक कोचर को तीन दिन की सीबीआई हिरासत की मंजूरी प्रदान की।
सीबीआई ने शुक्रवार को बैंक अधिकारियों और वीडियोकॉन समूह से जुड़े एक ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि, चंदा कोचर ने एक आपराधिक साजिश रची और छह अलग-अलग कंपनियों को ऋण जारी किया। ऋण की राशि कई करोड़ रुपए थी और उसने अन्य बैंकों पर अपना ऋण पारित करने के लिए दबाव डाला था।
चंदा कोचर पर जनवरी 2019 में दर्ज हुआ मामला
शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 में मुंबई शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने चंदा कोचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 लगाने के लिए एक आवेदन भी दिया है। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर जनवरी 2019 के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं।
चार कम्पनियों को भी बनाया गया आरोपी
नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया था।
कुछ दस्तावेज बरामद: सीबीआई
वीडियोकॉन समूह को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से ऋण के रूप में कई सौ करोड़ रुपए मिलने के बाद धूत ने कथिततौर पर नूपावर में करोड़ों रुपए का निवेश किया। अधिकारी ने कहा, हमने उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया है और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं।
Compiled: up18 News