आगरा: (वार्ता) इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आज शनिवार को दो साल के कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है।
कठेरिया केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। दो साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर, 2011 का है। उस समय कठेरिया आगरा संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। अदालत नें सांसद राम शंकर कठेरिया को दोषी पाते हुये भादस की धारा 147 में दो वर्ष कैद एवं 323 में एक वर्ष की कैद से दंडित किया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी।
अदालत ने सांसद राम शंकर कठेरिया पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सांसद के अधिवक्ता द्वारा आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील करने का हवाला देकर सांसद की जमानत स्वीकृत करने का आग्रह करने पर अदालत ने सांसद की जमानत स्वीकृत कर उन्हें रिहाई में आदेश दिये।
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने बताया कि साकेत माल में बिजली चोरी संबंधित मामले का मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह सुनवाई और निपटारा कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ उनके 10 से 15 समर्थक कार्यालय में घुस गए और टोरंट अधिकारी भावेश के साथ मारपीट की। इसमें उन्हें काफी चोट आईं।
वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया एवं उनके अज्ञात समर्थकों पर धारा 147 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था।
इस मामले में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर पर आज शनिवार को फैसला आया और भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई।
Compiled: up18 News