लखनऊ। योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूर कर लिया. चर्चा के लिए आबकारी विभाग का दो प्रस्ताव पेश किया गया था. नई नीति के तहत अब उत्तर प्रदेश में शराब पीने पर ज्यादा जेब ढीली करने पड़ेगी. सरकार ने अंग्रेजी शराब, बियर, भांग की लाइसेंस फीस में बदलाव किए हैं. 1अप्रैल 2024 से लाइसेंस फीस में 10 फीसद का ईजाफा होगा.
जाम छलकानेवालों के लिए बुरी खबर
योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति के नए संशोधन को 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. प्रदेश की करीब 29 हजार दुकानों का ई- नवीनीकरण होगा. फलों से शराब बनाने के लिए नियमावली में भी संशोधन को सरकार ने हरी झंडी दे दी. अब वाइन प्लांट्स में एप्पल, व्हाइट ग्रैप्स, नाशपाती से भी शराब बनाई जा सकती है. वाइन शॉप के पास की जगह लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर कर सकते हैं. अंग्रेजी शराब, बियर, भांग के बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसद बढ़ाने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई.
शराब की कीमत बढ़ाने पर लगी मुहर
योगी कैबिनेट ने नए आबकारी नीति में चार श्रेणियां निर्धारित कर दी है. 25 %, 36% स्ट्रेंथ की मदिरा अब शीरे से निर्मित होंगी. ग्रेन निर्माण मदिरा में 42.8% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी. देशी शराब का कोटा 10 फीसद बढ़ाया गया है. बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे. सरकार ने 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई.
यूपी कैबिनेट की पिछली बैठक 28 नवंबर को हुई थी. बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को स्वीकृत किया गया था. तीन हफ्ते बाद आयोजित योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई.
– एजेंसी