आगरा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशपाल सिंह लोधी की अदालत ने अभियुक्त कमल सिंह को अपनी ही बीवी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सजा के समय भी हत्यारे कमल सिंह की तीन विवाहित बेटियों में से एक ने भी अपनी मां के हत्यारे अपने ही बाप से मिलना उचित नहीं समझा।
थाना अछनेरा क्षेत्र में मृतका सावित्री देवी के भाई प्रेमपाल सिंह ने 12 जून, 2019 को रिपोर्ट लिखाई कि उसके जीजा कमल सिंह ने उसकी बहन की हत्या लोहे का सब्बल मारकर कर दी है।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सब्बल बरामद हुआ। ऐसे भी तथ्य प्रकाश में आये कि अवैध संबंधों के शक में होने वाले झगड़े के दौरान कमल सिंह ने अपनी बीवी को सब्बल मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी।
अभियुक्त कमल सिंह को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी सिद्ध करने के लिए एडीजीसी दाण्डिक अनन्त कुमार सिंह चौहान ने पांच गवाहों को न्यायालय के सामने परीक्षित कराया और अपने तर्क रखे जिन्हें न्यायालय ने सही माना। मृतका के भाई प्रेमपाल सिंह और भतीजे सोनू की गवाही के साथ ही निरीक्षक शेर सिंह तथा निरीक्षक अजय कैशल की विवेचना में मिले तथ्य और थाना पैरोकार संजीव मिश्रा के प्रयास सहायक रहे।