आगरा। सदर थाना क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी के निवासी और टीसीएस के मैनेजर मानव शर्मा सुसाइड केस में सास पूनम शर्मा और साली कुमारी नीशू का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज विवेक संगल ने निरस्त कर दिया है। मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा और ससुर भी इसी मामले में जेल बंद हैं।
जनपद न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए टिप्पणी की कि अपराध गंभीर एवं घृणित प्रकृति का है। इस प्रकरण में अभी विवेचना भी प्रचलित है। तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत प्रार्थना पत्र का पर्याप्त आधार नहीं बनता है।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तगण मृतक (मानव शर्मा) की सास एवं साली हैं तथा प्राथमिकी में नामित हैं। उनके द्वारा सह अभियुक्तगण के सात मिलकर मृतक मानव शर्मा को अपमानित किया जाना एवं उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया जाना आक्षेपित है। उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के अधिवक्ताओं के तर्कों से यह निर्विवादित तथ्य है कि कथित घटना से एक दिन पहले मानव शर्मा अपनी पत्नी निकिता शर्मा को लेकर अपनी ससुराल गया था, जहां अभियुक्तगण भी थे। मृतक मानव अपनी पत्नी निकिता को ससुराल छोड़कर वापस आ गया था।
कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी प्रकट होता है कि सह अभियुक्ता निकिता शर्मा के अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण उसका पति मानव शर्मा से झगड़ा चल रहा था। मृतक मानव शर्मा ने आत्महत्या से पूर्व भी अपनी पत्नी निकिता शर्मा को फोन एवं वीडियो कॊल की गई थी। अगर निकिता द्वारा पुलिस को सूचित किया गया होता तो संभवतः मानव शर्मा को आत्महत्या करने से बचाया जा सकता था।